संविधान दिवस पर टैगोर इंटरमीडिएट कॉलेज खुटहा बाजार में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

रिपोर्ट नरसिंह उपाध्याय 

 

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महराजगंज

 

संविधान दिवस के अवसर पर  सुनील कुमार नागर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आज टैगोर इंटरमीडिएट कॉलेज खुटहा बाजार में एक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपस्थित छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए सचिव महोदय ने संविधान के महत्व, नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों, तथा आमजन के लिए उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का समान अवसर है और इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।शिविर के दौरान छात्रों को बाल अधिकार, महिला सुरक्षा कानून, साइबर अपराध, तथा दैनिक जीवन से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जागरूक किया गया। विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक समाधान सचिव महोदय द्वारा किया गया।विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल छात्रों की कानूनी समझ को बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित भी करते हैं।

कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र-छात्राएँ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महराजगंज के डिप्टी चीफ  आशुतोष पाण्डेय, असिस्टेंट  नौशाद आलम लीगल एड डिफेन्स कॉउन्सिल, एवं पराविधिक स्वयं सेवक  रामभवन शर्मा, श्यामबदन विश्वकर्मा तथा रोहित वर्मा के अधिकारी रहे।

2-आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज के सचिव  द्वारा खुटहा बाजार स्थित ईंट-भट्ठा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव  ने वहाँ कार्यरत मजदूरों, महिलाओं एवं श्रमिको से संवाद स्थापित किया एवं मिठाई वितरित कराई तथा उनके कार्य-परिस्थितियों, मजदूरी, सुविधाओं एवं कानूनी अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त की।इस अवसर पर सचिव  ने मजदूरों को भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों, श्रमिकों से संबंधित प्रमुख कल्याणकारी कानूनों, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। श्रमिकों को विशेष रूप से यह बताया गया कि—

• बाल श्रम निषेध संबंधी प्रावधान

• श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार

• न्यूनतम मजदूरी का अधिकार

• दुर्घटना अथवा विवाद की स्थिति में उपलब्ध विधिक सहायता

• निःशुल्क कानूनी सलाह हेतु संपर्क साधन

इसी के साथ सचिव  ने भट्टा प्रबंधन को यह भी निर्देशित किया कि मजदूरों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन एवं वहां पर कार्यरत मजदूरों के बच्चों का स्कूल में नामांकन एवं मजदूरों का ई-श्रम कार्ड बनवाना तथा न्यूनतम मजदूरी देना सुनिश्चित करें ।संविधान दिवस के इस अवसर पर सभी श्रमिकों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने हेतु प्रेरित किया गया।

 

 

 

 

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