शराब में ज़हर मिलाकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15000₹ जुर्माना

रिपोर्ट धीरज प्रजापति निचलौल 

 

#बांदा । जनपद के थाना चिल्ला क्षेत्र में शराब में ज़हर मिलाकर हत्या के मामले में पड़ोसी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।जानकारी के अनुसार, अभियुक्त कल्लू उर्फ राकेश पुत्र बाबूलाल निवासी डिघवट, थाना चिल्ला, बाँदा ने एक व्यक्ति की शराब में ज़हर मिलाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद न्यायालय के आदेश पर 12 सितंबर 2021 को थाना चिल्ला में धारा 304 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान उपनिरीक्षक आनंद कुमार ने गहन जांच करते हुए मामले में ज़हर देकर हत्या की पुष्टि की तथा साक्ष्यों के आधार पर धारा 302/328 IPC में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक रामकुमार सिंह और मनोज कुमार दीक्षित ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। वहीं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी विपुल यादव और पैरोकार आरक्षी अभिजीत ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रस्तुत साक्ष्यों और पैरवी के आधार पर ADGC बाँदा ने अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 15,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। यह सज़ा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत बड़ी सफलता मानी जा रही है।

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