*ऑपरेशन कन्विक्शन: महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर को 2 वर्ष 1 माह की सजा और ₹5000 का जुर्माना।*

रिपोर्ट/ब्यूरो प्रभारी विशाल रौनियार ठूठीबारी 

महराजगंज। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत महराजगंज पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक (SP) सोमेन्द्र मीना के कुशल निर्देशन में, महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, एक शातिर अपराधी को माननीय न्यायालय द्वारा कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

⚖️ क्या है पूरा मामला?

थाना ठूठीबारी पर मु0अ0सं0-231/2023 के तहत, अभियुक्त रहीम उर्फ छोटू उर्फ कटिया (पुत्र स्व० विस्मिल्लाह, निवासी धनेवा धनेई वार्ड नं0-11) के खिलाफ गैंग बनाकर भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए गंभीर अपराध कारित करने के आरोप में धारा 3(1) यू०पी० गिरोहबंद समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

महराजगंज पुलिस ने अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर इस महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

न्यायालय का फैसला

आज दिनांक 29.11.2025 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्त रहीम उर्फ छोटू उर्फ कटिया को उपर्युक्त धारा के तहत दोषसिद्ध (Convicted) ठहराया गया।

न्यायालय ने अभियुक्त को निम्नलिखित सज़ा सुनाई:

कारावास: 02 वर्ष 01 माह का कठोर कारावास।

अर्थदण्ड: ₹5000/- (पाँच हजार रुपये) का जुर्माना।

अतिरिक्त कारावास: अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर, अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

एसपी सोमेन्द्र मीना के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार मनमोहन मिश्रा एवं थानाध्यक्ष महेन्द्र मिश्रा की भूमिका सराहनीय रही। अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC सर्वेश्वरमणि त्रिपाठी ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।

महराजगंज पुलिस की यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गंभीर मामलों में अपराधियों को जल्द और कठोर सज़ा दिलाई जाए, जिससे जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *