रिपोर्ट नरसिंह उपाध्याय महराजगंज
“जमीन का विवाद, खून-खराबे का अंजाम। शांति भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
भिटौली: जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 55 वर्षीय विनोद तिवारी की कुल्हाड़ी से हत्या
भिटौली, महराजगंज। जिले के भिटौली थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसा गांव में रविवार की शाम जमीनी विवाद ने एक वीभत्स और खतरनाक रूप ले लिया, जिसमें कुल्हाड़ी से किए गए हमले में 55 वर्षीय विनोद तिवारी नामक एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना गांव में पहले से चली आ रही पुरानी रंजिश का परिणाम बताई जा रही है, जिसने अचानक हिंसा का रूप ले लिया और पूरे क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बना दिया।
हमले का विवरण
रविवार शाम, भैंसा गांव निवासी विनोद तिवारी (55) और दूसरे पक्ष के बीच जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ा कि गांव के ही वतन वर्मा पुत्र बैजनाथ वर्मा ने घातक हथियार कुल्हाड़ी से विनोद तिवारी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने विनोद तिवारी की गर्दन पर एक के बाद एक कई वार किए, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस निर्मम हत्या के बाद गांव में दहशत और तनाव फैल गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की खबर मिलते ही भिटौली पुलिस बिना देर किए भारी पुलिस बल के साथ भैंसा गांव पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। कुछ ही देर में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सिद्धार्थ कुमार भी मौके पर पहुंचे और गहनता से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एएसपी ने मीडिया को बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा, पोस्टमॉर्टम सहित सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के हर पहलू को समझा जा सके।
छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पांच गिरफ्तार
मृतक विनोद तिवारी के पुत्र प्रियांशु तिवारी ने घटना के तुरंत बाद थाने में एक लिखित तहरीर दी। प्रियांशु ने तहरीर में छह लोगों पर हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का गंभीर आरोप लगाया।
भिटौली के थाना प्रभारी मदन मिश्रा ने बताया कि प्रियांशु तिवारी की तहरीर के आधार पर छह नामजद आरोपियों – राजेंद्र पुत्र दरोगा, लोकनाथ तिवारी पुत्र उदयभान, वतन पुत्र बैजनाथ, बैजनाथ पुत्र विंदेश्वरी, दीपू पुत्र दरोगा और शंभू पुत्र रामधनी – के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं जैसे BNS 103 (1) [हत्या], 191(3) [अपराधिक षड्यंत्र], 61(2) [स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना] और 351(3) [सामान्य आशय] के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
थाना प्रभारी ने आगे बताया कि पुलिस ने त्वरित और गहन जांच करते हुए नामजद किए गए छह में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य हमलावर समेत अन्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालांकि, एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है, जिसके लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
इस सनसनीखेज हत्या के बाद भैंसा गांव में दो पक्षों के बीच तनाव और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे।