ब्यूरो/ राकेश त्रिपाठी/महाराजगंज
प्रधान सम्पादक
महाराजगंज, 19 जनवरी 2026, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खतौनी में खातेदारों/सह खातेदारों के गाटों के अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों एवं लोप के संशोधन दर्ज कराने हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा सदर तहसील स्थित ग्राम पंचायत फुलवरिया में ग्रामीणों को सहमति के आधार पर अंश निर्धारण कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ग्राम फुलवरिया को पूर्णतः भूमि विवाद मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा। सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अंश निर्धारण कराएं। उन्होंने कहा कि अंश निर्धारण को सहमति के आधार पर कराने से प्रत्येक सह-खातेदार का हिस्सा अलग-अलग तय हो जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि किसकी कितनी भूमि है। पारिवारिक या साझेदारी से जुड़े भूमि विवाद समाप्त या बहुत कम हो जाते हैं। अंश निर्धारण के बाद हर व्यक्ति अपनी भूमि पर खेती, निर्माण, बिक्री या पट्टा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। राजस्व अभिलेखों (खसरा-खतौनी) में नाम और हिस्सा दर्ज होने से भविष्य में कानूनी विवादों से बचाव होता है। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, मुआवजा, अनुदान आदि योजनाओं का लाभ सीधे संबंधित खातेदार को मिलता है। जिलाधिकारी ने कहा कि परस्पर सहमति के आधार पर खातेदार अपना अंश निर्धारण करा सकते हैं।
इस अवसर पर तहसीलदार सदर और नायब तहसीलदार सदर द्वारा मौके पर रहकर ग्रामीणों से अंश निर्धारण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया गया।
इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।