ब्यूरो रिपोर्ट/ राकेश त्रिपाठी महाराजगंज
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महराजगंज: पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत महराजगंज पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना के कुशल निर्देशन में, महराजगंज पुलिस ने अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, एक पुराने चोरी के मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को सज़ा सुनाई गई है।
मामले का त्वरित और प्रभावी निस्तारण
आज, 29.11.2025 को, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने मु.अ.सं.-309/2001, धारा 379/411 भादवि के तहत पंजीकृत मामले में त्वरित विचारण (ट्रायल) पूरा किया। यह मामला अभियुक्त जयंन्ती पुत्र लालजी, निवासी मंगलपुर, थाना सिन्दुरिया, जनपद-महराजगंज से संबंधित था, जिसने चोरी करना स्वीकार किया और जिसकी निशानदेही पर चोरी का माल बरामद हुआ था।
न्यायालय ने सुनाई सज़ा
न्यायालय ने अभियुक्त जयंन्ती को दोषसिद्ध (convict) करते हुए यह सज़ा सुनाई:
कारावास: न्यायालय उठने तक का कारावास।
अर्थदण्ड (जुर्माना): 1500/- रुपये।
अर्थदण्ड न देने पर अतिरिक्त सज़ा: 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास।
टीम वर्क से मिली सफलता
यह सफलता महराजगंज पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में चलाई जा रही प्रभावी पैरवी अभियान का नतीजा है। इस मामले की पैरवी में निम्नलिखित कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा:
पैरोकार: अमित कुमार
प्रभारी निरीक्षक (प्र०नि०): निर्भय सिंह
सहायक अभियोजन अधिकारी प्रवेन्द्र दिवाकर
यह त्वरित निस्तारण महराजगंज पुलिस की अपराधियों को सज़ा दिलाने और ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ को सफल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।