*ग्राम पंचायत कड़जा में 2006 में हुए हत्या के दोषियों को न्यायालय ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास व बीस बीस हजार रुपए का जुर्माने का फैसला सुनाया।*

रिपोर्ट/ विशाल रौनियार 

ठूठीबारी महाराजगंज

ठूठीबारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2006 के एक बहुचर्चित हत्या मामले में अदालत ने मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मिली एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

 

पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देश पर ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लंबित और गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अभियोजन विभाग और विवेचना टीम ने इस मामले में मजबूत पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को यह कठोर दंड मिला।

 

यह मामला गिरीशचंद्र पांडेय के बड़े भाई ओंकारनाथ पांडेय की हत्या से संबंधित था। इस हत्याकांड में गिरीशचंद्र पांडेय, शशिकांत पांडेय, राजन पांडेय और अखिलेश पांडेय निवासी कड़जा थाना ठूठीबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हाल ही में हुई सुनवाई के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में ठूठीबारी थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्र, विवेचक मनमोहन मिश्रा और जिला सरकारी अधिवक्ता (अपराध) श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का मुख्य लक्ष्य अपराधियों को न्यायालय से कठोरतम सजा दिलाना और पीड़ित पक्ष को न्याय सुनिश्चित करना है

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