आरटीई एक्ट के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश, अभिभावक करें ऑनलाइन आवेदन।

ब्यूरो रिपोर्ट/ राकेश त्रिपाठी महाराजगंज 

प्रधान सम्पादक 

महराजगंज जिले में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। शिक्षा का अधिकार (आर०टी०ई०) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2026–27 में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत पात्र अभिभावक अपने पाल्य का पूर्व-प्राथमिक अथवा कक्षा-1 में निजी विद्यालयों में निःशुल्क नामांकन करा सकते हैं।

 

यह प्रवेश प्रक्रिया संबंधित ग्राम पंचायत अथवा शहरी क्षेत्र के वार्ड में स्थापित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में लागू होगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे भी समान रूप से शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

 

प्रवेश हेतु अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के दौरान आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। समय पर आवेदन न करने की स्थिति में बच्चे इस निःशुल्क प्रवेश योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

 

प्रशासन द्वारा सभी पात्र अभिभावकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

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