ब्यूरो रिपोर्ट /राकेश त्रिपाठी महाराजगंज
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महराजगंज। जनपद में पेट्रोल और डीजल की खुले में बोतल या गैलन में बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति में बोतल, गैलन या अन्य बर्तनों में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति न की जाए।
जारी निर्देश में कहा गया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति केवल वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी। खासकर दोपहिया, चारपहिया या अन्य मोटर वाहनों में ही सीधे टैंक में तेल डाला जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बोतल, डिब्बा या अन्य किसी कंटेनर में पेट्रोल-डीजल देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण या जांच के दौरान यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में संबंधित तेल कंपनियों के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के पेट्रोल पंपों को तत्काल आदेश की जानकारी देकर सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही जिला प्रशासन ने इस आदेश को जनहित में व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए भी कहा है।
प्रशासन का मानना है कि बोतल या गैलन में पेट्रोल-डीजल की बिक्री से सुरक्षा संबंधी खतरे और अवैध उपयोग की आशंका बनी रहती है। ऐसे में इस व्यवस्था पर रोक लगाकर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।