न्यायालय के आदेश पर फर्जीवाड़े का मामला दर्ज: बिना बीमा ट्रैक्टर से हादसे के बाद दूसरे ट्रैक्टर को साजिश के तहत फंसाने का आरोप।

रिपोर्ट ब्यूरो महराजगंज 

 

सड़क दुर्घटना के एक मामले में फर्जी दस्तावेज (कूटरचना) तैयार कर इंश्योरेंस कंपनी से अनुचित लाभ लेने और दूसरे वाहन को साजिशन फंसाने के गंभीर आरोप में न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पकड़ीयार निवासी यशवंत पटेल पुत्र राजबली पटेल का ट्रैक्टर (नंबर UP 56 N 1330) बिना इंश्योरेंस का था। 11 दिसंबर 2019 को इस ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना में रजनीश शुक्ला नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि दुर्घटना के बाद क्षतिपूर्ति के कानूनी पचड़े से बचने और बीमा कंपनी से गैर-वाजिब फायदा उठाने के लिए विपक्षी यशवंत पटेल व कामेश्वरी देवी ने एक गहरी साजिश रची।

पीड़ित और मामले के वादी सुनील (निवासी घोड़नर, थाना कोठीभार) के अनुसार, उनके ट्रैक्टर (नंबर UP 56 R 7349) का क्रय यशवंत पटेल द्वारा किया गया था। आरोप है कि दुर्घटना करने वाले बिना बीमा वाले ट्रैक्टर के स्थान पर बीमित (इन्श्योर्ड) ट्रैक्टर को साजिशन विवेचक से सांठगांठ कर जब्त (निरुद्ध) करा दिया गया।

इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए स्टैंप पेपर पर कूटरचना कर उसे असली दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाया गया। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने स्थानीय कोठीभार थाना और तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

अंततः पीड़ित ने सिविल जज (अवर खण्ड) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज के समक्ष प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष कोठीभार को सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करने के आदेश दिए हैं।

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