Bureau Report/ News 18 Plus /Correspondent Siswa/ Kothibahar
कोठीभार (महाराजगंज)थाना क्षेत्र के विशुनपुरा मोजरी गांव में हुए जमीनी विवाद और मारपीट के मामले में पुलिस पर लापरवाही के लग रहे आरोपों का कोठीभार पुलिस ने पूरी तरह से खंडन किया है। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार वर्मा ने मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पुलिस पर लगाए जा रहे सभी तोहमत और आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। इस प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पीड़िता के पक्ष में उचित कानूनी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज,थाना प्रभारी अखिलेश कुमार वर्मा के मुताबिक, ग्राम विशुनपुरा मोजरी निवासी पीड़िता पुनिता देवी पत्नी सुरेश गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी। दिनांक 11.7.2026 को शाम करीब 4 बजे हुए जमीनी विवाद और मारपीट के इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
आरोपों का खंडन: रामवचन गुप्ता पर मारपीट का आरोप
थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से पुलिस पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वे तथ्यहीन हैं। पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है। दर्ज मामले के अनुसार, जमीनी विवाद को लेकर रामवचन गुप्ता (पुत्र अयोध्या गुप्ता) और नितेश गुप्ता (पुत्र जोगेन्द्र गुप्ता) ने पीड़िता के साथ भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए लात-घूंसे और लाठी-डंडे से मारपीट की थी, जिससे उन्हें काफी चोटें आई थीं।
थाना प्रभारी अखिलेश कुमार वर्मा का आधिकारिक वर्ज़न:इस मामले में पीड़िता पुनिता देवी की शिकायत मिलते ही तत्काल केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस पर कार्रवाई न करने का जो आरोप लगाया जा रहा है, वह पूरी तरह गलत है। रामवचन गुप्ता और नितेश गुप्ता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।