न्यूज़ 18प्लस ब्यूरो/महराजगंज
महराजगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देने वाले POCSO अधिनियम-2012 के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 25 सितंबर को श्री शिवशंकर सिंह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (वरिष्ठ खंड) ने विद्यार्थियों को POCSO अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उनके विधिक परिणामों के बारे में बताया। विद्यार्थियों को समझाया गया कि कानून की दृष्टि से 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक है और बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों में POCSO अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।
शिविर में बाल विवाह की रोकथाम, बाल अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को किसी समस्या या आवश्यकता की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112, बाल कल्याण समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेने के बारे में बताया गया।
इस दौरान अधिकार मित्र अवधेश, रोहित वर्मा, अनूप चौधरी, रामभवन, आशीष, राघवेन्द्र, पंकज और नूपुर पटेल सहित विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे। जनपद की विभिन्न तहसीलों के विद्यालयों में भी अधिकार मित्रों द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार विशेष जागरूकता अभियान 2 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर अधिकाधिक बालक-बालिकाओं को उनके अधिकारों और विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्राधिकरण ने बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है।