*महराजगंज में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई, दो अभियुक्त जिला बदर और पांच को पाक्षिक हाजिरी का आदेश!*

महराजगंज में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई, दो अभियुक्त जिला बदर और पांच को पाक्षिक हाजिरी का आदेश!

 

अक्टूबर माह में 10 वादों का निस्तारण, जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई; शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी सख्त।

 

 

 

महराजगंज। जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। अक्टूबर माह में कुल 10 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी महराजगंज द्वारा पारित आदेशों के क्रम में दो अभियुक्तों को जिला बदर किया गया, जबकि पांच अन्य व्यक्तियों को निर्धारित अवधि तक पाक्षिक हाजिरी देने के लिए पाबंद किया गया है।

 

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के तहत संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बदर किए गए दोनों व्यक्तियों को जनपद से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

 

तीन और छह माह के लिए जिला बदर

 

पुलिस के अनुसार, फरेंदा थाना क्षेत्र के सोनबरसा टोला इलाही निवासी सुक्खू को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं, निचलौल थाना क्षेत्र के पिपराकाजी निवासी मोनू अली उर्फ क्यूम अली को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। दोनों को जनपद गोरखपुर में रहने का उल्लेख आदेश में किया गया है।

 

पांच व्यक्तियों को देनी होगी पाक्षिक हाजिरी

 

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत पांच अन्य व्यक्तियों को अपनी गतिविधियों एवं आचरण की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को नियमित रूप से देने का निर्देश दिया गया है।

 

इनमें कोल्हुई थाना क्षेत्र के कन्हरिया निवासी दिलीप कुमार मौर्य को माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को थाने में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इसी थाना क्षेत्र के बैकनिया टोला निवासी अजीत चौहान को प्रत्येक 15 दिन में थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर जानकारी देनी होगी।

 

वहीं, सोनौली थाना क्षेत्र के बड़हरा टोला हड़हवा निवासी रामअवतार, कोठीभार थाना क्षेत्र के जहदा निवासी इरशाद तथा कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंडेरा कला निवासी अभय चौहान को भी प्रत्येक 15 दिन में संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों एवं आचरण की जानकारी देने के लिए पाबंद किया गया है।

 

कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

 

महराजगंज पुलिस के अनुसार, जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोक व्यवस्था के संरक्षण के लिए गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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