रिपोर्ट ब्यूरो महराजगंज
महराजगंज। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय महराजगंज के आदेश पर कोठीभार थाना क्षेत्र की एक पीड़ित युवती की याचिका पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है। आरोप है कि आरोपी युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने जातिसूचक शब्द बोलते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
पीड़िता द्वारा पूर्व में मुकदमा दर्ज कराने पर आरोपी ने समझौता कराने का दबाव बनाया और अपने झांसे में लेकर बयान दिलवाया, जिससे मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। इसके बाद जब पीड़िता ने पुनः शादी के लिए कहा, तो आरोपी विदेश कमाने चला गया और धमकी दी कि यदि ज्यादा परेशान किया तो उसके पास मौजूद अश्लील वीडियो वायरल कर देगा।
बाद में आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो फेसबुक तथा व्हाट्सऐप पर वायरल कर दिए। जब पीड़िता 19 मई 2026 को आरोपी के घर वीडियो हटाने और शिकायत करने पहुंची, तो आरोपी कृष्णमोहन सिंह, उसके भाई संग्राम सिंह, बहन प्रतिभा सिंह, पिता झन्नू सिंह और माता अंजनी सिंह ने पीड़िता के साथ मारपीट की, जातिसूचक गालियां दीं तथा जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया।
पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।