न्यूज़18प्लस ब्यूरो/महाराजगंज
महराजगंज, 2 अक्टूबर। जिला विधिक सेवा विधि प्राधिकारी, महराजगंज के आंजियेल अभियान में जिले के विभिन्न आश्रमों में पॉक्सो अधिनियम-2012 के अंत्येष्टि एवं इसके परिणामों को लेकर विशेष जागरूकता प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को राजकीय राजकीय इंटर कॉलेज महगंज में छात्राओं के बीच जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 संजय मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार वी और अपर सिविल जज (अवर खंड), अपर सिविल जज (अवर खंड), सोनल सिंह ने छात्रों को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकार, बाल विवाह और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी पेशेवरों की जानकारी दी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय मिश्रा ने बताया कि कानून की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम होती है। बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराध से संबंधित मामलों में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधान लागू होते हैं। वे छात्रों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सहायता के लिए बाल सहायता निदेशालय 1098, पुलिस सहायता निदेशालय 112, बाल कल्याण समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकारी से संपर्क करने की जानकारी देते हैं।
शिविर के दौरान विद्यार्थियों को बच्चों के अधिकार के प्रति विशेषज्ञों द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पादन या लैंगिक अपराध की स्थिति में चुप न रहने और संबंधित विभाग को सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर पीएलवी/अधिकार मित्र शांतशरण, शत्रुघ्न, राम, अपोलो, रोहित, साधना, आनंद एवं दिलीप सहित विद्यालय के विशेषज्ञ आरएन भारती, प्रवक्ता/नोडल अनामिका पांडे, सहायक अध्यापिका मीनाक्षी, प्रकाशनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी संबंधित व्यक्तिगत एवं संस्थाओं से इस जागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग के लिए अपील की है।