विद्यालयों में चला पॉक्सो जागरूकता अभियान, विद्यार्थियों को बताए बाल सुरक्षा के कानूनी अधिकार!

न्यूज़ 18प्लस ब्यूरो/महराजगंज

 

बाल लैंगिक अपराध, बाल विवाह और बाल अधिकारों को लेकर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी।

 

महराजगंज। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महराजगंज के आदेशानुसार जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों एवं उनके कानूनी परिणामों के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

 

इसी क्रम में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज, बाली निचलौल, महराजगंज में विद्यार्थियों के बीच जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज वरिष्ठ खंड तथा विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता के उप मुख्य अधिवक्ता आशुतोष पाण्डेय और सहायक अधिवक्ता नौसाद आलम ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, बाल विवाह तथा बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

 

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने विद्यार्थियों को बताया कि कानून की दृष्टि से 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक माना जाता है। बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधान लागू होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या या आवश्यकता होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112, बाल कल्याण समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी।

 

शिविर के दौरान बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध, उत्पीड़न या बाल विवाह की स्थिति में चुप रहने के बजाय संबंधित हेल्पलाइन अथवा सक्षम प्राधिकारी को सूचना देनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता और समय पर सहायता लेना बेहद महत्वपूर्ण है।

 

कार्यक्रम में विधिक स्वयंसेवक एवं अधिकार मित्र हेमन्त गुप्ता, मोनू गुप्ता तथा संदीप कुमार के साथ विद्यालय के प्रबंधक सनत कुमार राहुल, प्रधानाचार्य गिरजा सिंह अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य डॉ. अनिल कुमार पटेल, प्रवक्ता डॉ. संजय कुमार राय, डॉ. अमित प्रताप सिंह तथा संचालक तेज बहादुर पाल मौजूद रहे।

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार यह विशेष जागरूकता अभियान 2 अक्टूबर 2026 तक लगातार जारी रहेगा। अभियान के तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा अधिक से अधिक बालक-बालिकाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सभी संबंधित व्यक्ति और संस्थाएं इस जागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग करें।

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