ब्यूरो रिपोर्ट/ दिलीप कुमार पाण्डेय/महराजगंज
महराजगंज, 10 अप्रैल 2026 जनपद के किसानों के लिए एक अहम निर्देश जारी करते हुए कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फार्मर आईडी (Farmer Registry) अनिवार्य होगा। शासनादेश के तहत 08 अप्रैल 2026 से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, किसानों को उर्वरक, बीज, कीटनाशी सहित अन्य कृषि इनपुट्स के वितरण और फसल उपज (जैसे गेहूं, धान, दलहन, सरसों आदि) की खरीद में फार्मर आईडी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। बिना इस पहचान पत्र के लाभ नहीं मिल सकेगा।
IFMS पोर्टल से होगा वितरण
मई 2026 से रासायनिक उर्वरकों का वितरण Integrated Fertilizer Management System (IFMS) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें किसान पहचान पत्र और फार्मर रजिस्ट्री का होना जरूरी होगा। साथ ही फसल क्षति की स्थिति में बीमा दावे और क्षतिपूर्ति के लिए भी फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है।
15 अप्रैल तक कैंप मोड में रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग ने 06 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक कैंप मोड में फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पंचायत भवन/सचिवालय में उपस्थित होकर किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
क्या-क्या दस्तावेज जरूरी?
आधार कार्ड खतौनी (भूमि अभिलेख)
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
किसान अपने क्षेत्र के कृषि सहायकों, लेखपालों या विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण के लिए किसान स्वयं भी
👉 https://upfr.agristack.gov.in/farmer-registry-up/#/
पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
प्रशासन की अपील
उप कृषि निदेशक, महराजगंज ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में कोई बाधा न हो।
साफ संदेश: समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं, वरना योजनाओं से वंचित रह सकते हैं।