*अमड़ी गांव में सरकारी भूमि पर पेड़ कटान का मामला, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज!*

Bureau Report/ Rajiv Tripathi /Nichlaul News 18 Plus /Co-Editor 

 

महराजगंज। जनपद के अमड़ी गांव में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पेड़ों के संरक्षण संबंधी कानून के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में हल्का लेखपाल की तहरीर पर कार्रवाई की गई है।

 

पुलिस के अनुसार, थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 220/2026 के तहत धारा 3/5 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 तथा धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

 

मुकदमे में कमेटी/ट्रस्टी प्रबंधक रफिउल्लाह पुत्र ललई, उपप्रबंधक अब्दुल माजिद पुत्र अब्दुल सकूर तथा सचिव जाफर पुत्र साहिद को नामजद किया गया है, जबकि एक ठेकेदार का नाम-पता अज्ञात बताया गया है।

 

पुलिस ने बताया कि प्रकरण की विवेचना वर्तमान में प्रचलित है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले का गुण-दोष के अनुसार शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

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