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अदालत के आदेश पर कोठीभार पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, हत्या कर शव गायब करने की धमकी देने का भी आरोप।
कोठीभार (महराजगंज)। युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, घर से गहने और नकदी ले जाने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत के आदेश पर कोठीभार पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई अपर सिविल जज (कनिष्ठ खंड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-03, महराजगंज के आदेश पर की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
युवती को परेशान करने का लगाया आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौजा भारत खंड पकड़ी, थाना कोठीभार निवासी मतीबुननिशा पत्नी अलाउद्दीन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। उनका आरोप है कि गांव का ही सूरज पुत्र महेश चौधरी उनकी बेटी तमन्ना खातून को आए दिन परेशान करता था। इस संबंध में गांव में पंचायत भी हुई थी। आरोप है कि पंचायत के दौरान युवक ने युवती को बेचने अथवा उसकी हत्या कर शव गायब करने की धमकी दी थी।
घर के सदस्यों की गैरमौजूदगी में ले जाने का आरोप
प्रार्थना पत्र के मुताबिक, 23 सितंबर 2026 को दोपहर करीब दो बजे परिवार के सदस्य खेत में गए हुए थे। इसी दौरान सूरज कथित रूप से लालच और प्रलोभन देकर तमन्ना खातून को अपने साथ ले गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि युवती अपने साथ सोने के गहने और 20 हजार रुपये नकद भी ले गई।
शिकायत करने पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप
पीड़िता के अनुसार, घटना के बाद जब वह शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचीं, तो सूरज के पिता महेश चौधरी और उसकी मां ने कथित तौर पर गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने न्यायालय का रुख किया।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
मामले में न्यायालय ने कोठीभार थानाध्यक्ष को संबंधित कानूनी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने सूरज, उसके पिता महेश चौधरी और उसकी मां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस की जांच के बाद ही मामले के तथ्यों और आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।