रिपोर्ट नरसिंह उपाध्याय महराजगंज
महाराजगंज: दिनांक 08 मई 2026 महाराजगंज पुलिस की सशक्त पैरवी और सुनियोजित विवेचना का परिणाम सामने आया है। ऑपरेशन_कन्विक्शन के तहत एक गंभीर आपराधिक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 05 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में 05 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
यह मामला थाना पनियरा क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते राय बनाकर पीड़ित पर जानलेवा हमला किया था। हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं, साथ ही जान-माल की धमकी भी दी गई थी। इस संबंध में धारा 323, 325, 504, 308, 34 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
महाराजगंज पुलिस ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मामले को चिन्हित कर प्रभावी पैरवी की। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर साक्ष्यों को मजबूत तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायालय, महाराजगंज ने दिनांक 08 मई 2026 को आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी:
पैरोकार: अभिषेक यादव
थानाध्यक्ष: राजेन्द्र प्रताप सिंह
डीजीसी: बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी
निष्कर्ष:
महाराजगंज पुलिस की यह कार्रवाई दर्शाती है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख और मजबूत पैरवी के चलते न्याय दिलाना संभव है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास बढ़ रहा है।