*महाराजगंज, उत्तर प्रदेश महाराजगंज में नहीं है डीजल-पेट्रोल की कोई कमी, अफवाहों के चलते बढ़ी असामान्य मांग; प्रशासन की सख्त चेतावनी।*

Bureau Report /Rakesh Tripathi /Maharajganj News 18 Plus /Chief Editor 

 

जिला पूर्ति अधिकारी ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति: पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, अनावश्यक भंडारण करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।

महाराजगंज (ब्यूरो) जनपद में पिछले कुछ दिनों से डीजल और पेट्रोल की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पूर्ति अधिकारी ए०पी० सिंह ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि जनपद महाराजगंज में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाहों में न आएं और केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही तेल खरीदें।

मिली जानकारी के अनुसार, जिले में पिछले कुछ दिनों से अचानक पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही थीं। जांच में सामने आया कि कुछ असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक अफवाहों के कारण आम जनमानस में यह डर बैठ गया था कि आने वाले दिनों में ईंधन की भारी किल्लत हो सकती है। इस डर की वजह से लोगों ने वाहनों की टंकियां फुल कराने के साथ-साथ डिब्बों और ड्रमों में भी तेल का असामान्य भंडारण करना शुरू कर दिया, जिससे दैनिक मांग अचानक दोगुनी से भी अधिक हो गई।

*आंकड़ों की ज़ुबानी, वास्तविकता की कहानी:*

प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, महाराजगंज जनपद में सामान्य दिनों में डीजल की दैनिक मांग एवं खपत लगभग 250 किलो लीटर और पेट्रोल की खपत 200 किलो लीटर होती है। लेकिन अफवाहों के चलते पैदा हुई ‘पैनिक बाइंग’ (असामान्य खरीदारी) के कारण वर्तमान में डीजल की दैनिक मांग बढ़कर 426 किलो लीटर और पेट्रोल की मांग बढ़कर 225 किलो लीटर तक पहुंच गई है। मांग में आए इस अचानक उछाल के बावजूद जिला प्रशासन ने आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखा है।

जिला पूर्ति अधिकारी ए०पी० सिंह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्तमान समय में जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पर कुल 973 किलो लीटर डीजल और 675 किलो लीटर पेट्रोल का सुरक्षित स्टॉक उपलब्ध है। यह स्टॉक जिले की नियमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। इसके साथ ही तेल कंपनियों से भी आपूर्ति बिना किसी बाधा के निरंतर सुचारू रूप से जारी है। इसलिए पैनिक होने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है।

*अवैध भंडारण पर होगी जेल: प्रशासन सख्त*

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ईंधन एक ज्वलनशील और आवश्यक वस्तु है, जिसका बिना लाइसेंस या अनधिकृत रूप से भंडारण करना कानूनन अपराध है। यदि किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या पेट्रोल पंप संचालक के पास आवश्यकता से अधिक डीजल या पेट्रोल का अनधिकृत भंडारण (इलीगल होर्डिंग) पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अत्यंत कठोर विधिक एवं वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे अपनी दैनिक जरूरत के हिसाब से ही सामान्य रूप से पेट्रोल-डीजल की खरीदारी करें। घरों में या असुरक्षित स्थानों पर तेल का भंडारण न करें, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही, उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी से जुड़ी किसी भी अपुष्ट या भ्रामक खबर को साझा न करने की हिदायत दी है।

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