ब्यूरो रिपोर्ट/ दिलीप कुमार पाण्डेय/महराजगंज
महराजगंज, 15 अप्रैल 2026। जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक आइसक्रीम निर्माता पर भारी जुर्माना लगाया है। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-26(2) के अंतर्गत दर्ज वाद (सरकार बनाम सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय) में यह निर्णय पारित किया गया।
मामले के अनुसार, नौतनवां क्षेत्र के लक्ष्मीपुर स्थित एक आइसक्रीम निर्माण इकाई में उत्पादित आइसक्रीम की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
रिपोर्ट के अनुसार, आइसक्रीम में दूध वसा की मात्रा मात्र 0.96 प्रतिशत पाई गई, जबकि नियमानुसार यह कम से कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए। वहीं कुल ठोस पदार्थ की मात्रा केवल 11.12 प्रतिशत पाई गई, जबकि मानक के अनुसार यह न्यूनतम 36 प्रतिशत होनी चाहिए। इस प्रकार उत्पाद पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत पाया गया।
प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर 10 अप्रैल 2026 को दोषी खाद्य कारोबारकर्ता सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर, थाना पुरन्दरपुर को 75,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।