रिपोर्ट ब्यूरो /नरसिंह उपाध्याय/महराजगंज
महराजगंज, 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को अक्टूबर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति राशनकार्ड 10 किग्रा गेहूं एवं 25 किग्रा चावल, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किग्रा गेहूं एवं 4 किग्रा चावल निःशुल्क दिया जाएगा।
खाद्यान्न का वितरण प्रातः 8 से दोपहर 12 बजे तथा दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। विभाग ने सभी कार्डधारकों से निर्धारित अवधि में अपने संबंधित उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील की है।