News 18 Plus/ Bureau /Maharajganj
महराजगंज, 24 जुलाई 2026। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दर्ज मामलों की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. प्रशांत कुमार ने बड़ा फैसला सुनाया है। छह अलग-अलग प्रकरणों में दोषी पाए गए खाद्य कारोबारियों एवं प्रतिष्ठानों पर कुल 4.60 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
जांच के दौरान प्रयोगशाला परीक्षण में कई खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता एवं लेबलिंग मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें मिसब्रांडेड अमूल दूध कोको चॉकलेट मिल्क ड्रिंक, घटिया गुणवत्ता का पनीर, निर्धारित वसा से कम पाया गया खोया तथा मिसब्रांडेड खीर मिक्स (रेडी-टू-कुक) शामिल हैं।
न्यायालय के आदेश के अनुसार:
अग्रवाल मेडिकल स्टोर, निचलौल के संचालक सुनील कुमार एवं अन्य पर 1.00 लाख रुपये का जुर्माना
बजरंगी प्रसाद, आजाद नगर पर पनीर मामले में 70 हजार रुपये
प्रगति स्वीट्स, बेकर्स, फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर मनीष कुमार दुबे पर 80 हजार रुपये
आशीष टिबड़ेवाल (कोठीभार क्षेत्र) पर खोया प्रकरण में 95 हजार रुपये
पुराण गुप्ता, निचलौल पर नंदिनी आइसक्रीम मामले में 75 हजार रुपये
गुप्ता इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अभिषेक कुमार गुप्ता एवं अन्य पर खीर मिक्स मामले में 40 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
न्यायालय ने सभी संबंधित कारोबारियों को निर्धारित समय सीमा में जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने बताया कि यह कार्रवाई छापेमारी के दौरान लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मिलावट, घटिया गुणवत्ता व भ्रामक लेबलिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
साथ ही खाद्य कारोबारियों से अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की गई है।