*दबंगों का कहर: मनचलों की शिकायत करने गई दलित महिला को बेरहमी से पीटा,कोर्ट के आदेश पर 6 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज!*

News 18 Plus /Bureau: Siswa Kothibar

 

महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैमा बेलवा में दबंगई, छेड़खानी और पुलिस की कथित लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। मनचलों की हरकतों की शिकायत करना एक दलित महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि शिकायत से नाराज होकर आरोपियों ने महिला को जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

 

पीड़िता को न्याय दिलाने में स्थानीय पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उल्टे पीड़िता के परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। अंततः कोर्ट के सख्त आदेश के बाद छह नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई।

 

क्या है पूरा मामला?

 

पीड़िता सोनमती (पत्नी हरीराम) के अनुसार, गांव के ही दो युवक राज और अजय उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। वे कागज पर मोबाइल नंबर लिखकर फेंकते, बात करने का दबाव बनाते और अश्लील इशारे करते थे।

 

बताया गया कि 12 मई 2026 की शाम करीब 4:30 बजे जब पीड़िता इन हरकतों की शिकायत लेकर आरोपियों के घर पहुंची, तो वे आक्रोशित हो गए। आरोप है कि राज, अजय समेत बिकाऊ, कमलेश, शैलेश और टहारी गुप्ता ने मिलकर महिला को गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्द कहे और लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया।

 

हमले में महिला को गंभीर चोटें आईं। बचाव के दौरान उसके हाथों में चूड़ियां धंस गईं, जिससे वह लहूलुहान हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। जाते समय आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

 

घटना के बाद जब पीड़िता थाने पहुंची, तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि दबाव में आकर पुलिस ने उल्टे पीड़िता के परिवार के खिलाफ ही मुकदमा संख्या 153/2026 दर्ज कर लिया।

 

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर उसने न्यायालय की शरण ली।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी कोर्ट) महराजगंज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोठीभार पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया।

 

कोर्ट के आदेश के बाद 30 मई 2026 को पुलिस ने राज, बिकाऊ, कमलेश, शैलेश, अजय और टहारी गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 352, 351(2) तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

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