महराजगंज में धारा 163 लागू, अफवाह और अवैध सभाओं पर सख्ती।

न्यूज़ 18 प्लस ब्यूरो, महाराजगंज

महाराजगंज: 04 जून 2026

जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार आगामी पर्व, त्योहारों, परीक्षाओं और विशेष आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

 

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थान पर सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगा। साथ ही भड़काऊ, भ्रामक या तनाव उत्पन्न करने वाले पोस्टर, पंपलेट, सोशल मीडिया संदेश या अन्य प्रचार सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

 

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति सड़क जाम या यातायात बाधित करने की कोशिश नहीं करेगा और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर ईंट, पत्थर, बोतल या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री एकत्र करने पर भी रोक लगाई गई है।

 

धार्मिक, जातीय या सामाजिक भावनाओं को भड़काने वाले नारे या संदेश प्रसारित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

 

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है।

 

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, अन्यथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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